दिशा निर्देश

 

विगत वर्षों में जिला स्‍तर से जारी उर्वरक लाईसेंसधारी संस्‍थाओं का पंजीयन online किया गया है, किन्‍तु उनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है | नवीन उर्वरक लाईसेंस जारी करने, नवीनीकरण तथा जिन संस्‍थाओं के लाईसेंस की वैधता समाप्‍त हो रही हो, उन्‍हें सूचित करने हेतु निम्‍नानुसार online कार्य किए जाएं-

 

नवीन लाईसेंस जारी करने हेतु संस्‍था का पंजीयन

  •     Agri MIS में पूर्व की तरह जिले से login करके "नये उर्व. लाइसेंसधारी संस्थाओं का पंजीयन" पर क्लिक करके किया जा सकता हैA

 

पंजीकृत उर्वरक लाईसेंसधारी संस्‍थाओं का नवीनीकरण

 

  •   पूर्व से पंजीकृत लाईसेंसधारी संस्‍थाओं के नवीनीकरण हेतु "आगमी 3 माह मे समाप्त होने वाले लाइ. का नवीनीकरण / सूचना" अथवा "वैधता समाप्त हुई उर्व. लाइ. संस्था का नवीनीकरण / सूचना" पर क्लिक करें, एक सूची (लिस्‍ट) दिखाई देगी |

  •   सूची के आखरी कॉलम में नवीनीकरण/सूचना में से किसी एक ऑप्‍शन में क्लिक करें |

  •   नवीनीकरण पर क्लिक करने पर पूर्व में पंजीकृत संस्‍थाओं का नवीनीकरण किया जा सकता है |

 

ऐसी संस्‍थाएं जिनकी वैधता 3 माह पूर्व समाप्‍त होने वाली हो उन्‍हें सूचना देने हेतु पत्र जारी किया जा सकता है | सूचना ऑप्‍शन में क्लिक करने पर संस्‍था का नाम एवं पते सहित आवश्‍यक जानकारी भरी हुई प्राप्‍त होंगी जिसे जावक क्रमांक देकर उप संचालक कृषि के हस्‍ताक्षर उपरांत जारी किया जा सकता है |