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दिशा निर्देश
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विगत वर्षों में जिला स्तर से जारी उर्वरक लाईसेंसधारी संस्थाओं का पंजीयन online किया गया है, किन्तु उनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है | नवीन उर्वरक लाईसेंस जारी करने, नवीनीकरण तथा जिन संस्थाओं के लाईसेंस की वैधता समाप्त हो रही हो, उन्हें सूचित करने हेतु निम्नानुसार online कार्य किए जाएं-
नवीन लाईसेंस जारी करने हेतु संस्था का पंजीयन
पंजीकृत उर्वरक लाईसेंसधारी संस्थाओं का नवीनीकरण
ऐसी संस्थाएं जिनकी वैधता 3 माह पूर्व समाप्त होने वाली हो उन्हें सूचना देने हेतु पत्र जारी किया जा सकता है | सूचना ऑप्शन में क्लिक करने पर संस्था का नाम एवं पते सहित आवश्यक जानकारी भरी हुई प्राप्त होंगी जिसे जावक क्रमांक देकर उप संचालक कृषि के हस्ताक्षर उपरांत जारी किया जा सकता है |
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