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आदिम जाति कल्याण विभाग भारत के सिधान के अनुच्छेद 46, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजति एवं अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा का प्रावधान है, के अनुरूप कार्य करने हेतु गठित किया गया है। अनुच्छेद 146 में आदिवासी कल्याण के लिए पृथक विशेष मंत्री तथा अनुच्छेद 275(1) में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप विभाग द्वारा कमजोर तबकों को उपर उठाने, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को कम करने एवं उन्हें समाज में समान एवं प्रतिष्ठा दिलाने हेतु शैक्षिक एवं आर्थिक कार्यक्रम एवं योजनाएं संचालित की जाती है। विभाग द्वारा मुख्यत:दुरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालायें,छात्रावास एवं आश्रम संचालित किये जाते है,जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ् सकें। विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है - 1. दुरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला का संचालन। 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए छात्रावास/आश्रम का संचालन। 3. अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण। 4. विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त आवंटन की निरन्तर समीक्षा एवं अनुश्रवण। 5. विशेश पिछडी जनजाति के विकास हेतु योजना बनाना। 6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन। 7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान, ऋण एवं सहायता प्रदान करना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के संस्कृति का संरक्षण एवं विकास आगे के पृष्ठों में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उनके प्रगति एवं गतिविधियों का विवरण दर्शित है। |
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विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास / आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके , कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शासन स्तर से अनुबंधित फर्म द्वारा छात्रावास एवं आश्रमों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों को योग्य प्रशिक्षक के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। |
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| छात्रावास / आश्रमों में विशेष शिक्षण ( कोचिंग ) योजना – छात्रावास / आश्रमों मे निवासरत विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे – गणित , अंग्रेजी , विज्ञान एवं वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रावीण्यता बढ़ाना है। |
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आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना- दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों की पहचान एवं संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र, उनके धार्मिक पूजा पद्धति, रीति रिवाज, आदिवासी नृत्य एवं संगीत सह सामग्री की व्यवस्था हेतु सांस्कृतिक दलों को रूपये 10000/- सहायता प्रदान की जाती है। |
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